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सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से होगा लागू

नई दिल्ली26मार्च,सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर गुड्स एंव सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है और सरकार ने अधिकतम दर को रिटेल सेल प्राइस से भी जोड़ दिया है। सेस की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है।
संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी कंपनसेशन का अधिकतम सेस प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51% होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेस प्रोडक् के मूल्यानुसार 135% पर लगाया जाता है।

तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100% तय की गई है। अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% है। यह सेस जीएसटी की सबसे ऊंची 28% की दर के ऊपर लगाया जाता है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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