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सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की याचिका हुई खारिज, नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में काट रहे हैं आजीवन कारावास

नई दिल्ली31अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी, वी रामासुब्रमण्यम और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की।

गौरतलब है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपने जो किया है वह कोई साधारण जुर्म नहीं है। ऐसे हालात में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में जेल अधिकारियों को निर्देश देगी कि वह आसाराम का सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज कराए। इससे पूर्व आसाराम के वकील सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य के हाल को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

एडवोकेट आर बसंत ने दलील दी थी कि आसाराम बापू का जेल में सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज नहीं हो रहा है। आसाराम की तरफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह केवल छह महीने के लिए अंतरिम बेल मांग रहे हैं। वह 85 साल के हैं। वह अब कोई और गुनाह नहीं करने जा रहे हैं? उधर आसाराम की याचिका पर सवाल उठाते हुए वकील मनीष सिंघवी ने कहा कि जोधपुर जेल में उनका बहुत ही बेहतर ढंग से इलाज चल रहा है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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