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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका की खारिज

लखनऊ31 मई :इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी. निखत बानो को जेल में बंद अपने पति से कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सोमवार को आरोपों की गंभीरता और मामले में निखत की संलिप्तता को देखते हुए यह आदेश पारित किया.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने जेल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. जहां पुलिस की टीम ने निखत को अब्बास अंसारी से एक अलग कमरे में मुलाकात करते हुए पकड़ा था. बाद में पता चला कि निखत अक्सर इसी तरह अब्बास अंसारी से जेल में मिलने आती थी. जेल नियमों के विरुद्ध दोनों घंटों तक मिलते थे. इसके लिए वो जेल की पर्ची भी नहीं बनवाती थी.

जेल में अवैध तरीके से पति से मिलने का आरोप

उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया था. इस पूरे मामले में कई जेल अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई.

पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व उप जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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