राजनीति

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट ने किया दोषमुक्त

लखनऊ 24 मई :हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की हुई थी सजा और विधायकी भी गई थी आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया यह 185 / 2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी रामपुर के सेशन कोर्ट में अपील की गई थी फाइल अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत कर दिया बरी वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस नहीं कर पाया साबित हमें झूठा फंसाया गया हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है हमारी बात मानी गई यह अपील हमारे फेवर में गई है कोर्ट ने अब कर दिया है दोषमुक्त
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान की थी आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी इसी मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सुनाई थी सजा इस सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता कर दी गई थी रद्द कोर्ट के फैसले से पहले आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका की थी दायर लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खान की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए कर दिया गया था खारिज आजम खान को तीन साल की सजा सुनाने के बाद जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आकाश सक्सेना ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत की हासिल आकाश सक्सेना ने ही आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया था

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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