पूर्वांचल

नगर निगम, वाराणसी से अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद ही सभी चिकित्सा संस्थानों का होगा पंजीकरण एवं नवीनीकरण

वाराणसी16नवंबर:नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित सैकड़ों अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाजी सेन्टर, डेन्टल क्लिनिक, प्रसुति गृह, एक्स-रे क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक इत्यादि से निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क वसूले जाने का प्राविधान है। वाराणसी नगर में बहुतायत की संख्या में चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं, जिनके द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा नही किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष नगर निगम, वाराणसी को पूर्णतया लाइसेन्स फीस न मिलने कारण राजस्व की हानि होती है। ज्ञात हो कि नगर के सभी चिकित्सा संस्थानों का प्रतिवर्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में नवीनीकरण एवं नये खुलने वाले चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण कराया जाता है।

जबकि इस विषय में नगर निगम, वाराणसी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि वर्ष 1999 से प्रभावी है, जिसके विरूद्ध इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन द्वारा योजित याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा वर्ष 2014 में उक्त मद में वसूली किये जाने हेतु नगर निगम, वाराणसी के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। उपरोक्त मदों में निर्धारित माॅग की वसूली न हो पाने के कारण नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक विकास सुविधाओं के क्रियान्वयन पर भी प्रभाव पड़ता है।

नगर आयुक्त श्री प्रणय सिंह ने जिलाधिकारी, वाराणसी से अनुरोध करते हुये इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित सैकड़ों अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाजी सेन्टर, डेन्टल क्लिनिक, प्रसुति गृह, एक्स-रे क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक इत्यादि का नवीनीकरण एवं नये खुलने वाले चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण जारी करने के पूर्व नगर निगम, वाराणसी से अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु पंजीकरण कराये जाने की व्यवस्था लागू करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी को निर्देशित की जाय।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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