पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में अंतरिम जमानत
वाराणसी30मई,पुलिसकर्मी से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को महमूरगंज निवासी यश बदानी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित जमानत के लिए 2 जून की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यातायात पुलिस विभाग के कांस्टेबल जगजीतन वर्मा ने 20 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक थी और वह बारिश में भींग कर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसी दौरान करीब साढ़े 8 बजे महमूरगंज निवासी यश बदानी स्कूटर से वहां पहुंचा और गालियां देते हुए कहा कि पीछे एम्बुलेंस खड़ी है। मेरा मास्क खींच कर हटा दिया था।