यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआइ कोर्ट ने सीतापुर जेल से किया तलब
लखनऊ15नवंबर:सपा शासन के दौरान जल निगम महकमे में करीब 1300 पदों पर हुई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अभियुक्त आजम खान को व्यक्तिगत रूप से 15 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने अभियुक्त आजम खान को आरोप पत्र की नकलें प्रदान करने के लिए सीतापुर जेल से तलब किया है। इस भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान जल निगम के अध्यक्ष हुआ करते थे। 10 सितंबर, 2021 को इस मामले में आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।
एसआईटी के वरिष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के मुताबिक 19 जुलाई, 2021 को इस मामले में सपा सांसद आजम खान को जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की एफआईआर लखनऊ की एसआईटी थाने में निरीक्षक अटल बिहारी ने दर्ज कराई थी। जिसमें आजम खान के साथ ही तत्कालीन ओएसडी सैय्यद आफाक अहमद, नगर विकास उप्र शासन के तत्कालीन सचिव श्रीप्रकाश सिंह, उप्र जलनिगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रेम प्रकाश आसूदानी व तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल कुमार खरे तथा भर्ती प्रक्रिया मे शामिल अन्य को नामजद किया गया था।