पूर्वांचल

वाराणसी: मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वार जारी किया गया आदेश, दुकान खोलने और मतदान केंद्र तक के गाइडलाइन

6मार्च2022

वाराणसी:जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वरा सोमवार 7 मार्च को निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने वाहन प्रयोग कर सकते है परंतु बूथ से 100 मीटर दूर वाहन को छोड़ना होगा। बुजुर्ग, मेडिकल केस और दिव्यांग मतदाता के ही वाहन विशेष परिस्थितियों में बूथ तक जा पाएंगे।

7 मार्च को शाम 4 बजे तक चाय, पका कर देने वाली खाद्य सामग्री की दुकानें, लाही, चना मूंगफली, आइस क्रीम, फल के ठेले और स्ट्रीट वेंडर्स खुले रह सकते हैं ताकि मतदान ड्यूटी के लोग, ट्रैफिक और पुलिस बल खरीद कर खानपान कर सकें। किसी जंगल सामान्य पब्लिक को बिठा कर खिलाना अनुमन्य नहीं होगा।

ये सब भी 4 से 6 बजे तक बंद रहेंगी ताकि सभी दुकान कर्मचारी भी वोट डाल सकें।

मंडी समिति पर 7 मार्च को शाम 7 बजे के बाद से देर रात तक सभी खानपान की सामग्री, चाय, पान, मूगफली, आइस क्रीम, लाही, चना आदि के ठेले, वेंडर्स, रेस्टोरेंट, टिफिन खाना देने वाले, कैंटीन चलाने वाले वैंडर्स अनुमन्य हैं ताकि सभी लौटने वाले मतदान कर्मी खरीद कर खाना खा सकें।

जनपद के सभी नागरिक मतदान के अलावा किसी अत्यंत आवश्यक कार्य हो या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,एयरपोर्ट, अस्पताल आदि जगह जाना हो तभी घर से बाहर निकलें अन्यथा रोड ट्रैफिक का हिस्सा ना बनें। जनपद में बाहर से भी इसी श्रेणी के लोग आएं अन्यथा बिना काम ना आएं।

मीडिया के लोग मतदान केंद्र के परिसर के अंदर अपना पास और id कार्ड दिखा कर जा सकते हैं परंतु बूथ के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते। बूथ में वोटिंग कम्पार्टमेंट को कवर नहीं कर सकते केवल दरवाजे से पोलिंग पार्टी को कार्य करते हुए कवर कर सकते हैं, लाइन में लगे लोगो से बात नहीं कर सकते, ओपिनियन पोल या किसे वोट दिया ये नहीं पूछ सकते। वोट दे कर वापिस आते हुए लोगो से सामान्य बातचीत मतदान केंद्र परिसर के बाहर कर सकते हैं।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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