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सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 28 अगस्त: राज्य उपभोक्ता आयोग ने आदेश की पालन नहीं करने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और एक अन्य मनोज कुमार श्रीवास्तव के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वह गिरफ्तारी वारंट की तामील कराए। आयोग ने यह आदेश ऊषा शर्मा के अवमानना परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि पूर्व में दोनों आरोपितों के जमानती वारंट जारी किए गए थे। जमानती वारंट की जानकारी दोनों आरोपितों को हो चुकी है। इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं हो रही है।

परिवाद में अधिवक्ता भूपेन्द्र पारीक ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 21 अगस्त 2009 को सहारा प्राइम सिटी में 19 लाख 62 हजार में फ्लैट खरीदा था। बिल्डर को 38 माह में फ्लैट का कब्जा सौंपना था, लेकिन उसने वर्ष 2019 तक कब्जा नहीं सौंपा। मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने 21 नवंबर 2019 को सहारा प्राइम सिटी को आदेश दिए थे कि वह एक माह में फ्लैट की कीमत पन्द्रह फीसदी ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही आयोग ने ढाई लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया था। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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