पूर्वांचल

हत्या करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास

वाराणसी30मई,रंजिश में चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को एक अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला जज (षष्ठम) अनिल कुमार की अदालत ने चौबेपुर के धरौहरा निवासी अभियुक्त मनीष सेठ को आजीवन कारावास की सजा दी है। वहीं, 30 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी कैलाश नाथ ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार धरौहरा के सतीश सेठ ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जून 2006 को सुबह करीब साढ़े 5 बजे उसके पिता मंगला सेठ अपने दरवाजे पर खड़े थे। उसी दौरान उसका चचेरा भाई मनीष सेठ अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और गोली मार दी। गोली लगने पर उसके पिता गिर पड़े। गोली की आवाज सुन मां मनभावती देवी और चाचा संतोष सेठ आसपास के लोगों के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि मनीष अपने एक अज्ञात साथी के साथ साइकिल से भाग गया। घायल पिता को उपचार के लिए बीएचयू में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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