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हाईकोर्ट ने हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की दी अनुमति

नैनीताल11मई, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली एक हिंदू युवती के द्वारा हरिद्वार के पिरान कलियर में और पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने आज उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब युवती नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे। एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है। फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं। युवती के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है। इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। युवती के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है। न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।

पिरान कलियर दरगाह क्या है

पिरान कलियर शरीफ 13 वीं शताब्दी के चिश्ती आदेश के सूफी संत की दरगाह बताई जाती है। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को सरकार साबिर पाक और साबिर पिया कलियरी के नाम से जाना जाता है। उनकी मजार शरीफ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से 7 किलोमीटर आगे है। पिरान कलियर शरीफ में अनेक दरगाह शरीफ हैं। इनमें साबिर पिया की दरगाह, किलकिली साहब की दरगाह और हजरत इमाम साहब की दरगाह प्रमुख हैं। पिरान कलियर का उर्स बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पाकिस्तान से भी जायरीन आते हैं।
युवती का कहना है कि पिरान कलियर के दौरे के बाद से ही इससे प्रभावित हुई। युवती वहां इबादत करना चाहती है। भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि, हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित कर उन्हें और उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाये।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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