ताज़ातरीन

हिजाब विवाद , उच्च न्यायालय से याचिकाओं को तत्काल ट्रांसफर करने से इनकार

नई दिल्ली10फरवरी:सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल ट्रांसफर करने की मांग से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसे इस स्टेज पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। जब पहले से ही मामला हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई तारीख सुनिश्चित करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कर्नाटक हिजाब मामले को CJI के सामने मेंशन करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने CJI से मामले की सुनवाई के लिए आग्रह किया। CJI ने कहा पहले मामले को हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। फिलहाल हमारा दखल देना ठीक नहीं होगा।

सिब्बल ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस मामले को 9 जजेस की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा इस मामले पर आप कोई आदेश नहीं पारित कर सकते तो कम से कम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दें।CJI ने इसके जवाब में कहा कि समस्या यह है कि अगर इस वक्त इस मामले को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकेगा। सिब्बल ने आगे कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं उन पर पथराव किया जा रहा है। हालांकि CJI ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *