विद्युत विभाग:चेयरमैन के विरुद्ध संघर्ष समिति का तीसरा लक्ष्य भेदी अस्त्र,सुबह की ऑन-लाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार,समयानुसार विस्तृत कार्यक्रम की सूचना
वाराणसी 20 नवंबर:मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल के नियमो के विरुद्ध अवैध तरीके से विद्युत विभाग में नियुक्त चेयरमैन के तानाशाही एवं अमर्यादित, असंसदीय भाषा,भ्रष्ट कार्यशैली औऱ कर्मियों की अन्य जायज़ मांगों के लिए चलाये जा रहे आंदोलन में अपने एक मुख्य अभियंता के शहीद होने के बाद संघर्ष समिति ने चेयरमैन के विरुद्ध चक्रव्यूह का तीसरा लक्ष्य भेदी अस्त्र का प्रयोग किया है।समिति का कहना है कि अब जो भी होगा वो नियमानुसार होगा बिजली उपभोक्ताओं की सेवा के लिए नियमानुसार कार्य आन्दोलन के साथ तानाशाही का खात्मा होने तक संघर्ष जारी रहेगा। शहीद मुख्य अभियंता को सच्ची श्रद्धांजलि का संकल्प।
केंद्रीय संघर्ष समिति,ऊ०प्र० का योजनानुसार कार्य के संघर्ष का दिशा-निर्देश जारी
22 नवम्बर को प्रातः 08 बजे से नियमानुसार कार्य -नियमानुसार कार्य के दिशा निर्देश
1- श्रम अधिनियमो के तहत कार्य के निर्धारित घन्टे कार्य किया जाना है।निर्धारित अवधि के बाद कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
इसके क्रम मे,
(अ) पाली मे कार्यरत कार्मिक पाली मे निर्धारित कार्य अवधि मे ड्यूटी करेंगे।
(ब) सामान्य ड्यूटी मे कार्यरत कार्मिक प्रत्येक कार्य दिवस मे दिन मे निर्धारित घन्टे में ही कार्य करेंगे।इससे अतिरिक्त घंटों में कार्य नहीं करेंगे।
2- सामान्य ड्यूटी मे कार्यरत कार्मिक अवकाश के दिनो मे कार्य से मुक्त रहेंगे।
3- विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु उपलब्ध संसाधनो के अनुसार ही कार्य किये जायेंगे।
4- दिनांक 22-11-2022 की प्रातः से समस्त कर्मचारी,अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता *वीडियो क्रान्फ्रेसिंग मे प्रतिभाग नही करेंगे।
5- बिना अनुबंध इत्यादि के कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो को बेनियम तरीके से कदापि कोई सम्पादित नही कराये जायेंगे।साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों से कोई कार्य नहीं करवाया जायेगा।
6- समस्त कार्मिक अपने पदीय दायित्व* विभागीय सेवा नियमो मे उनके लिये निर्धारित कर्तव्यो(Duty) के अनुसार ही कार्य करेंगे प्रबंधन के दबाव मे ऐसे कोई नही करेंगे जो कि उनके कार्य दायित्व के अंतर्गत न आता हो।
7-क्षेत्रो मे आये दिन घटित हो रही मारपीट/प्राणलेवा हमलो के दृष्टिगत बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्रो मे विद्युत विच्छेदन/चकिंग की कार्यवाही सम्पादित नही कराये जायेंगे।
8- लाईनो के शट-डाउन का आदान प्रदान अधिकृत कार्मिक के माध्यम से ही किया जायेगा एवं दूरभाष पर किसी प्रकार के शटडाउन कदापि आदान प्रदान नही किये जायेंगे।
9- उत्पादन गृहो/ लाईनो एवं उपकेंद्रो का अनुरक्षण इत्यादि उपलब्ध सामग्री के अनुसार ही कराया जायेगा सामग्री प्रबंधन के अभाव मे यदि विद्युत उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण कार्य सम्पादन मे कोई कठिनाई आती है तो इसके लिये ससमय सम्बंधित उच्चाधिकारियो/प्रबन्धन को पत्राचार किया जाये जिससे व्यवस्था दोष के कारण कार्पोरेशन के निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति न होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन की होगी।
10. राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों/परियोजनाओं पर प्रतिदिन सायं 05 बजे सभा की जायेगी और नियमानुसार कार्य आन्दोलन का प्रेस नोट जारी किया जायेग।
देखना है जोर कितना जोर कितना बाजूवे कातिल में है
उपभोक्ता की आवज का इस महाभारत पर संजय की नजऱ बनी हुई है,धृष्टराष्ट्र को सब है पता।