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विद्युत विभाग: ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण समाप्त:ऊर्जा प्रबंधन ने जारी किया आदेश

वाराणासी 21 अगस्त: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिल रहे आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
विद्युत विभाग के वर्ष-2011 के आदेशानुसार 25 लाख तक के कार्यो को,जो निविदा के माध्यम से कराये जाते थे,में कारपोरेशन आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 प्रतिशत औऱ अनुसूचित जनजाति के ठेकेदार को 2 प्रतिशत का आरक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिये।
उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक-15.05.2012 के द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की है,को कारपोरेशन में अंगीकृत कर आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिनांक-24.07.23 को आदेश जारी किया।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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