यूपीपीसीएल का पीएफ घोटाला पहुचा अब सुप्रीम कोर्ट
लखनऊ11मार्च:यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर AP मिश्रा को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। सीबीआई ने यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा अभी तक मामले में हज़ारों करोड़ रुपये की राशि रिकवर नहीं हुई है। अयोध्या प्रसाद मिश्रा के वकील ने कहा कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा वरिष्ठ नागरिक है और उनको स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या भी है। ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा जिस समय घोटाला हुआ था उस समय भी वह वरिष्ठ नागरिक थे और उनको बीमारियां थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(UPPCL) के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सशर्त जमानत दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या प्रसाद मिश्रा को ज़मानत देते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई मामले की जांच पिछले दो साल से कर रही है, अयोध्या प्रसाद 70 वर्ष के है और हृदय रोग के अलावा अन्य तमाम बीमारियों से ग्रसित है।UPPCL के हज़ारों कर्मचारियों के भविष्य निधि का करोड़ों रुपया बैंक से निकालकर खस्ताहाल कंपनी डीएफएचएल में निवेश कर दिया था।योगी सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया था। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौपने का फैसला किया था। सीबीआई ने मार्च 2020 में 4323 करोड़ रुपये के घोटाले में जांच शुरू किया था।