एक झलक

आजम खान को हाईकोर्ट से झटका, हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के आदेश को किया स्टे

प्रयागराज 4 अगस्त :सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को MP/MLA कोर्ट रामपुर के द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है. यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2019 को आजम खान ने रामपुर के धमौरा में गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हुए कहा था कि ‘प्रदेश का मुख्यमंत्री कातिल है, कत्ल का मुलजिम है, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को भेजा है, जो हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जो दंगा कराना चाहते हैं. शर्म आनी चाहिए भेजे हैं अधिकारी – हमारी हत्या के लिए… रामपुर में दंगा कराने के लिए…’ यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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