पूर्वांचल
एमपी एमएलए की एक विशेष कोर्ट ने बुधवार को एमएलसी बृजेश सिंह को विधान परिषद सत्र में भाग लेने की अनुमति को किया खारिज
वाराणसी16दिसम्बर:विधायक द्वारा प्रस्तुत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. कारण, बताया गया है विधायक बृजेश सिंह का आपराधिक इतिहास होना.
बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने डीजीसी जीसी अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य के तर्कों को सुनने के बाद बृजेश सिंह के द्वारा दी गई अर्जी को निरस्त कर दिया. अदालत ने अपने आदेश में सुनाया है कि हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार यदि कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य किसी आपराधिक मामले में निरूद्ध है तो उसे विधानसभा या परिषद में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।