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ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, केस वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर

नई दिल्ली20मई: ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पूरा केस वाराणसी के जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। कहा कि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है। इसलिए केस उन्हीं को करने दीजिए।

हम एकता के मिशन पर हैंः सुप्रीम कोर्ट जज

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 1991 में जो एक्ट पारित हुआ था कि कोई भी धार्मिक स्थान को बदला नहीं जा सकता है। अयोध्या वाला मसला टाइटल को लेकर था। लेकिन ये मामला पूजा को लेकर है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कमीशन की नियुक्ति की अवैधानिक है। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ स्थल से मंदिर का पता लगाना था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा काम शांति और संतुलन बनाए रखना है। हम एकता के मिशन पर हैं।

शांति और सौहार्द बनाना हमारी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं और इंसान द्वारा कोई भी समाधान सही नहीं हो सकता। हमारा आदेश कुछ हद तक शांति और सौहार्द बनाए रखना है। हम देश में एकता की भावना को बनाए रखने के संयुक्त मिशन पर हैं। सुप्रीम अदालत ने कहा है कि एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद इसे लीक नहीं किया जा सकता। प्रेस को बात लीक मत करो, केवल जज ही रिपोर्ट खोल सकते हैं।

कमीशन की रिपोर्ट लीक कैसे हुईमुस्लिम पक्ष 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सवाल किया कि कमीशन की रिपोर्ट लीक कैसे हुई। दूसरी ओर हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलील ठीक नहीं है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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