पूर्वांचल

ज्ञानवापी सर्वे होगा, 31 जुलाई तक करें पूरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की दलील

वाराणसी 26 जुलाई :वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पद की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा. कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक इस काम को पूरा करना होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वे का काम संरचना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से पूछा किस सर्वे का कितना काम हो चुका है. इस पर ASI ने कहा कि सर्वे का काम 31 जुलाई तक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं.

सुनवाई के दौरान सीजे ने पूछा कि क्या सर्वे का सील किए गए क्षेत्र यानी वजुखाना से कोई लेना-देना है? इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, सील क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा. इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कहा, वजूखाना संपत्ति का हिस्सा है, ऐसे में सर्वे किया गया तो उस क्षेत्र को भी नुकसान हो सकता है. इस पर सीजे ने कहा वाराणसी कोर्ट के आदेश में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि सर्वे से वजुखाना को किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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