पूर्वांचल

भेलूपुर डकैती कांड में बर्खास्‍त थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियो को कोर्ट ने किया फरार घोषित

वाराणसी28 अक्टूबर :सिविल जज (जूनियर डिवीजन व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत ने भेलूपुर डकैती कांड में आरोपित बर्खास्त भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दूबे समेत सात पुलिसकर्मियों को फरार घोषित कर दिया है। अदालत ने इनके मकान, सार्वजनिक स्थान, पंचायत व स्कूल भवन पर जारी आदेश को चस्पा करने एवं समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का भी विवेचक को आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले दो सितंबर को सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। सिविल जज (जूनियर डिवीजन व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत ने भेलूपुर डकैती कांड में आरोपित बर्खास्त भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दूबे समेत सात पुलिसकर्मियों को फरार घोषित कर दिया है। अदालत ने इनके मकान, सार्वजनिक स्थान, पंचायत व स्कूल भवन पर जारी आदेश को चस्पा करने एवं समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का भी विवेचक को आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले दो सितंबर को सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।भेलपुर थाना क्षेत्र के बैजनत्था क्षेत्र स्थित गुजरात की फर्म के कार्यालय में 29 मई 2023 को एक करोड़ 40 लाख रुपये की डकैती हुई थी। भेलूपुर पुलिस ने 31 मई को शंकुलधारा पोखरा के पास लावारिस कार से 92 लाख 94 हजार रुपये की बरामदगी की थी। इस मामले में भेलपुर थाने में अजीत मिश्र, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दूबे समेत सात पुलिसकर्मी भी हैं।पुलिस ने आरोपित सच्चिदानंद राय को आठ जून और तीन आरोपितों प्रदीप पांडेय, वसीम खान व घनश्याम मिश्रा को छह जून को नई दिल्ली कनाट प्लेस से गिरफ्तार किया था। आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।विवेचक की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस मामले में वांछित बर्खास्त तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। किसी अदालत में आत्मसमर्पण के लिए इन आरोपितों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है। सभी अपना सामान हटाने के फिराक में हैं।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *