एक झलक

यूपी में जाम झलकना होगा महंगा, बढ़ेंगे शराब के रेट

1अप्रैल 2024 से उत्तर प्रदेश में शराब का सेवन करने वालों को जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी.

लखनऊ 20 दिसंबर :जी हां, अगले साल 1 अप्रैल से यूपी में देशी, अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर और भांग महंगी होने जा रही है. इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कैबिनेट ने साल 2024 – 25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत लाइसेंस फीस में भी इजाफा किया गया है. योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की दुकानों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है. इसी के साथ लाइसेंस पर देसी शराब की लागत 254 रुपये प्रति लीटर है, जिसकी ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

शराब की दुकान को पुलिस नहीं कर सकेगी सील

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब पुलिस या कोई अन्य एजेंसी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक दुकान को सील नहीं कर सकेगी. किसी तरह की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी अनिवार्य़ होगी. इसके साथ ही लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी को बगैर आदेश के लाइसेंसी क्षेत्र का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी. कैबिनेट की बैठक के बाद जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी और आबकारी विभाग के अफसरों को अनिवार्य रूप से शराब, बीयर और भांग की दुकानों का निरीक्षण करने पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.

अब पार्टियों में रात 12 बजे तक चलेगी शराब

इसके साथ ही अब प्रदेश में आयोजित होने वाली शादी, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ रात 12 बजे तक शराब परोसी जाएगी. नई नीति में शादी – व्याह , इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है.

अब फुटकर दुकानों पर भी बैठकर पी सकेंगे शराब

नई शराब नीति के अनुसार, अब यूपी में आप फुटकर बीयर की दुकान पर और 100 वर्गमीटर अलग जाकर शराब पी सकेंगे. लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पडेंगी, जी हां, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको 5 हजार रुपये का शुल्क देकर लाइसेंस बनवाना होगा. इसके बाद ही सिर्फ लाइसेंस धारक व्य़क्ति इस सुविधा का लाभ उठा पाएगा. इसके लिए जिलाधिकार के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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