ताज़ातरीन

यूपी में होटल कारोबारियों को सरकार द्वारा बड़ी राहत तैयारी , चुकाना होगा सिर्फ तीन गुना टैक्‍स

लखनऊ 12 जुलाई : उ प्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इनके कारोबारियों को बढ़ी राहत देने जा रही है। यूपी पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटलों से अब हाउस टैक्स का सिर्फ तीन गुना ही टैक्स लिया जाएगा।अभी तक छह गुना टैक्स लिया जा रहा है। नगर विकास विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) चतुर्थ संशोधन नियमावली-2023 को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराने जा रहा है। इसके दायरे में पर्यटन नीति-2022 में पंजीकरण कराने वाले सभी नए और पुराने होटलों को लाभ मिलेगा। इससे एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद समेत सभी शहरों में बड़े होटल व्यवसायिकों को लाभ होगा। नियमावली पर मांगे गए सुझाव प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने नियमावली को संशोधित करने से पहले इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। मौजूदा नियमावली में मॉल, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, ऐसे स्थान जहां रहने के साथ ही शराब पीने की अनुमति है, उनसे हाउस टैक्स का छह गुना लिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में होटल कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है। खासकर पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर होटल इंडस्ट्री के लिए जमीनें आरक्षित की गई हैं। इसे बढ़ावा देने में अधिक हाउस टैक्स लिया जाना बाधक बन रहा है। इसको देखते हुए नियमावली में संशोधन करते हुए छह गुना से इसे तीन करने का प्रस्ताव है। उद्योगों के बराबर लिया जाएगा राज्य सरकार यूपी में औद्योगिक इकाइयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सर्वाजनिक उपक्रम वाले कार्यालय भवनों से हाउस टैक्स का तीन गुना ले रही है। पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में नई नीति जारी की थी। इसमें पंजीकरण कराने वालों को अन्य कई तरह की सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन हाउस टैक्स को लेकर कोई बात नहीं की गई थी। उच्च स्तर पर हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। इसके आधार नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। यह लाभ सिर्फ पर्यटन नीति के तहत पंजीकरण कराने वाले होटल कारोबारियों को दिया जाएगा।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *