विद्युत विभाग:इस बार बहुत खास है विद्युत विभाग की ओटीएस योजना,पहले आए ज्यादा लाभ पाए:आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक रहेगी लागू
वाराणसी 6 नवम्बर :विद्युत विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को जारी किया है। इस बार यह योजना बहुत खास है इसमे बकायेदारों के साथ स्थायी रुप से कटे कनेक्शन, बिजली चोरी में पकड़े गये एवं न्यायालय में लंबित प्रकरण वालों को भी शामिल किया गया है। सोमवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार आईएएस ने पत्रकार वार्ता के दौरान योजना से जुड़ी जानकारी साझा की।
आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक रहेगी लागू, बकायेदार सहित बिजली चोरी में पकड़े गये, स्थायी कटे कनेक्शन वाले भी ले सकते हैं लाभ
उन्होंने बताया कि उभोक्ता पहले आओ अधिक लाभ पाओं के तर्ज पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने बकायेदारों से लेकर अन्य उपभोक्ताओं की बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके लिए JE से लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी। योजना के प्रति लोगों को जागरूक कर जोड़ने की मुहिम शुरू की गयी है। एमडी शंभु कुमार ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पंजीकरण करा कर योजना को पूर्ण लाभ उठाये।
योजना से जुड़ी खास बाते
विभागीय खंड/ उपखंड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है,पंजीकरण के समय मूल बकाया का 30 प्रतिशत जमा करना होगा।
घरेलू एवं निजी नलकूप को सबसे अधिक लाभ दिया गया।
न्यायालय में विद्युत चोरी प्रकरण में विचाराधीन मामलों में शपथ पत्र भी देना होगा।
सरचार्ज (विलंब भुगतान अभिभार) पर मिल रही छूट
ओटीएस के तहत सरचार्ज में 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। शत प्रतिशत छूट केवल एक किलोवाट वाले उपभोक्ता को शुरूआती दौर में पंजीकरण कराने पर मिलेगी।
किश्तो में बकाया भुगतान करने का मौका
ओटीएस के तहत किश्तो में बकाया भुगतान करने का मौका मिला है। बकाया धनराशि के अनुसार तीन से लेकर अधिकतम 12 किश्त बनेगी।
डिफाल्ट के लिए भी बना नियम
12 किश्त में अधिकतम तीन डिप्लाट की अनुमति होगी। लगातार दो डिफाल्ट करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छह किश्त प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। छह किश्त से क्रम में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी
तीन चरण में ले सकते हैं योजना का लाभ
ओटीएस योजना का लाभ तीन चरण में ले सकते हैं। पहला चरण आठ से 30 नवम्बर तक है। इसी क्रम में द्वितीय चरण एक से 15 दिसम्बर व तृतीय चरण 16 से 31 दिसम्बर तक चलेगा। पहले पंजीकरण कराने वालों को छूट का अधिक लाभ मिलेगा।
योजना में गड़बड़ी करने पर नपेंगे अधिकारी
एमडी शम्भू कुमार ने कहा कि ओटीस योजना के जो नियम बनाये गये हैं उसी के तहत उभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जायेगा योजना व कैस की मानीटरिंग की जायेगी। यदि कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कह कि वेबसाइट पर भी सारी सूचना उपलब्ध है इसलिए लोग किसी बहकावे में न आये।