विद्युत विभाग:तबादला एक्सप्रेस को हाई कोर्ट ने उतारा पटरी से:अधिषासी अभियन्ता का शिकायत पर पूर्वान्चल मुखिया ने कर दिया है तबादला
वाराणासी 7 नवंबर:पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम में समय समय पर चलाई गई तबादला एक्सप्रेस में कुछ यात्री तो प्रीमियम टिकट धारी रहे तो कुछ को पूर्वान्चल मुखिया की मनमानी पर यात्रा कराई गई।
एक तरफ UPPCL में पूर्व चेयरमैन के मनमानी औऱ तानाशाही के कई फरमानों को माननीय उच्च न्यायालय औऱ सुप्रीम न्यायालय ने खारिज़ कर उत्पीड़ित कर्मचारियों/अधिकारियों को राहत दी औऱ विभाग को आईना दिखाया।
दूसरी तरफ पूर्वान्चल प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार आईएएस की स्वम्भू कर्यशैली के आदेश को भी माननीय न्यायालय ने आईना दिखाया।
*रिट 14781/2023 याचिकाकर्ता ऋषि पाल सिंह*
मनमानी कर्यशाली में पूर्वान्चल मुखिया ने एक शिकायत के आधार पर अधिषासी अभियन्ता का तबादला विद्युत वितरण खंड-प्रथम,प्रयागराज से विद्युत वितरण खंड-सलेमपुर, कुशीनगर जिले में किये जाने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने स्थगित कर प्रतिवादियों से जवाब मांग।
अधिषासी अभियन्ता से शिकायत के आधार पर स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद माननीय न्यायालय ने प्रबंध निदेशक के तबादला आदेश को दंड के रूप में माना औऱ पूर्वान्चल मुखिया के तबादले के फ़रमान को शक्ति के प्रयोग की तरह इस्तेमाल मानते हुए आदेश को स्थगित कर अधिषासी अभियन्ता को वर्तमान तैनाती स्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने की अनुमित प्रदान की।