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विद्युत विभाग: 17 खंडों के 28931 बिल संसोधन: 3826.95 लाख की वित्तीय धनराशी की हानि पर चेयरमैन ने मांग स्पष्टीकरण: अभियंताओं के नाम जारी किया फ़रमान

वाराणसी22जून: पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम के वाराणसी जोन के अंतर्गत वितरण खंडों में 6 माह से निरंतर किये जा रहे बिजली बिलो के संशोधन पर चेयरमैन के द्वारा UPPCL के मास्टर डाटा के विश्लेषण करने पर कुछ उपभोक्ताओ के पिछले 6 माह से माह नवंबर-22 से मार्च-23 तक लगातार बिल संशोधित किये जाने के मामले पर नज़र पड़ने पर पिछले दिनों 8 वितरण खंडों के अधिशासी अभियंताओ के नाम से फ़रमान जारी कर संशोधित किये गए बिलो की सूची भेज कर स्पष्ट आख्या दिनांक 12.06.23 तक उपलब्ध कराने को कहा गया था।

मास्टर डाटा के अनुसार वाराणसी जोन में अप्रत्याशित बिल संसोधन

दिनांक 15.06.23 को पुनः पूर्व के वितरण खण्डों समेत 21 वितरण खण्डों को मई-2023 में अप्रत्याशित बिल संसोधन किये जाने के सम्बंध में वाराणसी जोन के समस्त खण्डों के अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया,फ़रमान जारी करते हुए दिनांक 20.06.23 तक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ प्रतिमाह गुणवत्तापूर्ण बिलिंग सुनिश्चित करने औऱ उपभोक्ताओ को समय पर सही बिल दिने की जिम्मेदारी सौपते हुए शिथिलता बरतने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की चेतावनी दी।

17 खण्डों ने बिल संशोधन कर घटाई करोड़ो की धनराशी

वाराणसी जोन के अंतर्गत वाराणसी ग्रामीण,वाराणसी नगरीय,जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली के 17 वितरण खण्डों द्वारा सिर्फ माह मई-2023 में 2893 बिलों को संशोधित कर 3826.95 लाख की धनराशी घटा दी, वही 4 वितरण खण्डों के द्वारा बिलो को संशोधित कर धनराशी बड़ा दी।

21 वितरण खण्डों में 36029 बिल संशोधित

चेयरमैन ने वाराणसी जोन के 8 वितरण खंडों के 46 उपभोक्ताओं की सूची अधिषासी अभियंताओ को भेजते हुए उनको प्रति माह वास्तविक रीडिंग बिल भेजने के साथ बिल में अनियमितता होने की दशा में दोषी कार्मिक/बिलिंग एजेंसी के विरुद्घ कार्यवाही करने को कहा।
वितरण खंड-चंदौली
वितरण खंड-सकलडीहा,चंदौली
वितरण खंड-मुग़लसराय,चंदौली
वितरण खंड-प्रथम,गाज़ीपुर
वितरण खंड-द्वितीय, गाज़ीपुर
वितरण खंड-सैदपुर,गाज़ीपुर
वितरण खंड-जमानियां, गाज़ीपुर
वितरण खंड-प्रथम, जौनपुर
वितरण खंड-द्वितीय, जौनपुर
वितरण खंड-तृतीय, जौनपुर
वितरण खंड-चतुर्थ, जौनपुर
वितरण खंड-मछलीशहर, जौनपुर
वितरण खंड-शाहगंज, जौनपुर
वितरण खंड-चिरईगांव, वाराणसी
वितरण खंड-द्वितीय, वाराणासी
वितरण खंड-प्रथम, वाराणासी
नगरीय वितरण खंड-प्रथम, वाराणासी
नगरीय वितरण खंड-चतुर्थ, वाराणासी
नगरीय वितरण खंड-षष्टम, वाराणासी
नगरीय वितरण खंड-अष्टम, वाराणासी

अधिषासी अभियन्ता का होगा दायित्व निर्धारण

चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा हैं कि उपभोक्ताओ माह मई-2023 में अप्रत्याशित बिल संशोधित किया जाने से ये दिखता है कि खंड में गुणवत्तापूर्ण बिलिंग नहीं हो रही हैं। इसलिए गुणवत्तापूर्ण बिलिंग कराई जाए औऱ उपभोक्ताओ को सही समय पर सही बिल उपलब्ध कराया जाए अन्यथा अधिषासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारण का अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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