पूर्वांचल

विधवा पेंशन योजना में आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर न जुड़वाने वाली महिलाओं की पेंशन रुकना तय

वाराणसी03सितम्बर:पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजनार्न्तगत जनपद वाराणसी में 63,344 पंजीकृत हैं। विधवा पेंशन की महिला लाभार्थियों का एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up. gov.in पर आधार प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक है।
उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजनार्न्तगत आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में अपेक्षित गति लाए जाने हेतु सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं।निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है उसे क्लिक करें। यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाए-अपना जनपद सेलेक्ट करें, विकास खण्ड सेलेक्ट करें, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें व ग्राम सेलेक्ट करें, पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी। जिससे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें। पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन चयन करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाईल नम्बर दर्ज करें-बैंक एकाउन्ट नम्बर भी इंटर किया जायेगा। कैप्चा लिखें सबमिट करें। लाभार्थी के मोबाइल पर OTP आएगा, OTP को दर्ज करें तथा सबमिट करें। लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है, तो उसका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा। यदि लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अंतर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर लिखकर बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित कर (ब्लॉकवार वाट्सअप नम्बर सेवापुरी व काशी विद्यापीठ ब्लॉक हेतु 9450785260, बड़ागांव, चोलापुर, हरहुआ, पिंडरा, चिरईगांव हेतु 9839946206 तथा आराजीलाइन व शहरी क्षेत्र का 9670263449 पर भेज कर) आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा लाभार्थी का डाटा लॉक हो जायेगा। जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है वह कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर भेज कर) अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थी से फारवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से एक्सेप्ट करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घंटे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।
उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी आधार सीडिंग/आधार केवाईसी का कार्य अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्रों (CSC) या कम्प्यूटर सेन्टर या साईबर कैफे या स्वयं कम्प्यूटर/मोबाईल से करा सकते हैं। आधार सीडिंग/आधार केवाईसी का कार्य महिला लाभार्थी कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से भी करा सकते हैं। विधवा पेंशन योजना की जिन महिला लाभार्थियों द्वारा पेंशन में अपना आधार सीडिंग/आधार KYC नहीं करायी जायेगी, उन लाभार्थियों की विधवा पेंशन की अगली किश्त रोकी जा सकती है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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