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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

मथुरा 16 अगस्त :सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.SC में अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी. दरअसल, मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक था. उत्तर मध्य रेलवे ने इसे बदलकर ब्रॉड गेज करने का फैसला किया है. ऐसे में मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. सोमवार को भी यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था. बताया जा रहा है कि 600 मीटर के दायरे में बसी इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं.

बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ SC में याचिका: अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने कोर्ट में कहा था कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, वे 100 सालों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं.

रेलवे ने जमीन खाली करने की की थी अपील: मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था. इतना ही नहीं रेलवे द्वारा कुछ अवैध अतिक्रमण की पहचान भी की गई थी. हालांकि, यहां रहने वाले लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए. उनका कहना है कि वे सालों से यहां रह रहे हैं. रेलवे ने जब मथुरा वृंदावन ब्रॉड गेज का काम तेज किया, तो नई बस्ती में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पिछले हफ्ते रेलवे और प्रशासन की टीम ने कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था. इसके बाद बाकी लोगों ने खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए समय मांगा था. रेलवे की ओर से तीन दिन का समय भी दिया गया था. हालांकि, इस दौरान लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. उधर, रेलवे ने सोमवार को फिर से बुलडोजर चलाया.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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