महंगा होगा घर बनाना: ईंट, मौरंग, बालू और गिट्टी पर 18 प्रतिशत लगेगी जीएसटी
लखनऊ 10 सितंबर :उत्तर प्रदेश में बालू, मौरंग, मिट्टी और पहाड़ सहित सभी तरह के खनन पर 18 फीसदी जीएसटी वसूली जाएगी। खनन को सेवाकर की श्रेणी में रखते हुए ये दर तय की गई है। खनन पर रॉयल्टी पहले से ही है। अब 18 फीसदी जीएसटी लगने से ईंट, मौरंग, गिट्टी, मार्बल आदि सभी के रेट बढ़ेंगे। इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। इस निर्देश का पालन सख्ती से करने के निर्देश राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने दिए हैं।
खनन पर सेवाकर को लेकर कारोबारियों और विभाग में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जीएसटी लागू होने से पहले खनन पर रॉयल्टी के अतिरिक्त पांच फीसदी सेवाकर का प्रावधान किया गया था। खनन कारोबारियों का कहना है कि रॉयल्टी भी एक प्रकार का टैक्स है, इसलिए एक ही उत्पाद पर दो टैक्स (रॉयल्टी और जीएसटी) नहीं लिया जा सकता है। विवाद बढ़ने पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां ये मामला विचाराधीन है। कारोबारियों का तर्क है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए फैसला आने तक जीएसटी न लिया जाए। वहीं, राज्य कर विभाग ने ये कहते हुए खनन पर 18 फीसदी जीएसटी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है कि न तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है न ही जीएसटी व रिकवरी पर किसी तरह की रोक है, इसलिए हम सेवाकर लगेंगे।