एक झलक

अदालत में हाजिर न होने पर उमर अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश

मऊ 30 अक्टूबर :बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उलंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले मे हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत किया। वही इस मामले में आरोपी उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत आदेश दिया।साथ ही मामले में 17 नवंबर की तिथि नियत किया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। साथही उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। सोमवार को कोर्ट मे उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। उधर इस मामले मे अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। मामले में आरोपीगण शाहिद लारी,साकिर लारी,इसराईल और रमेश राम के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को आरोपी रमेश राम को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत किया।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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