आज से गहनों को खरीदने का ये नियम हुआ लागू, उपभोक्ता सोना खरीदने से पहले जानें नियम होगा फायदा
दिल्ली1दिसंबर: बीते कुछ सालों में एक शब्द जो ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो हॉलमार्क है। अब इसे सरकार ने अनिवार्य करने का फैसला लिया है, ताकि, आम जनता को इसका फायदा मिले। 1 दिसंबर यानी आज से आपके सोने के गहनों से जुड़ा एक ऐसा नियम लागू होने वाला है, जिसको अगर ज्वेलर्स ने नहीं माना तो जेल हो सकती है।
दरअसल ज्वेलर्स को 30 नवंबर तक राहत दी गई थी, और अब 1 दिसंबर को इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अब 1 दिसंबर के बाद से हॉलमार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, और ऐसा ना करने पर ज्वेलर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने के बारे में कहा है। आपको बता दें, देशभर के 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके तहत जिन ज्वेलर्स का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या फिर वो रजिस्टर्ड है, तो उनकी दुकान में हर ज्वेलरी पर हॉलमार्क होना आवश्यक है।