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आसान नहीं होगा 2000 का नोट एक्सचेंज करना! पहले भरना पड़ेगा फॉर्म और बतानी पड़ेगी ये जानकारी! जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली21मई ,देश में 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। 23 मई से 2000 रुपये के नोट अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज होने शुरू हो जाएंगे. बैंक इसके लिए तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा चल निकली कि 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों में फॉर्म भरना होगा. अब बैंकों ने इस बारे में स्थिति को पूरी तरह से साफ कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों में 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ बैंकिंग नियमों का पालन करना होगा.

भरना होगा फार्म ?

2000 Rs Note Exchange: RBI के अनुसार 2000 रुपये के नोट को बैंक के ब्रॉन्च से एक्सचेंज कराने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म का फॉरमेट RBI ने जारी कर दिया है. खास बात यह है कि 2000 नोट को एक्सचेंज करने के लिए ही लोगों को फॉर्म भरने होंगे. अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में 2000 का नोट जमा कर रहा है तो उसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. इस कदम का मकसद काले धन पर लगाम लगाना है.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

2000 Rs Note Exchange: रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए फॉर्म में आपको अपना नाम, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पॉपुलेशन रजिस्टर में से किसी एक की जानकारी देनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड पहचान के तौर पर दे रहे है, तो उसका नंंबर आपको फॉर्म लिखना होगा. इसी तरह अगर आप अन्य दस्तावेज देते हैं तो उसका नंबर फॉर्म पर लिखना जरूरी होगा.

बतानी होगी नोटों की संख्या

2000 Rs Note Exchange: इसके अलावा फॉर्म में ये भी बताना होगा कि आप 2000 रुपये के कितना नोट एक्सचेंज कराना चाहते हैं और उनकी वैल्यू कितनी है. ये फॉर्म सभी बैंकों के ब्रॉन्च में उपलब्ध होगा. इसे भरने के बाद ही कोई भी 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा पाएगा.

नोट बदलने की लिमिट

2000 Rs Note Exchange: रिजर्व बैंक ने कहा है कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के बीच 2000 रुपये के नोट को आसानी से एक्सचेंज कराया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च में जाकर एक बार में 20,000 रुपये तक 2000 के नोट आसानी से बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर बदल सकते हैं नोट

2000 Rs Note Exchange: एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा. जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं. वो ट्रांजैक्शन भी करते है.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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