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यूपी में अवैध पार्किंग और स्टैंड संचालकों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ 22मई: सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद गृह विभाग ने इस पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से सभी मंडलायुक्त, डीएम, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें सड़क सुरक्षा पर विशेष बल देते हुये एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोनिवि की सड़कों और शहरी क्षेत्र की सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध पार्किंग व स्टैंड संचालको के विरुद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर व गुण्डा एक्ट की कारवाई करने व अवैध वसूली से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यातायात पुलिस, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, जीएसटी और अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण सामने आने पर संबन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, ऑटो, टैक्सी, बस स्टैंड हटाने को भी कहा गया है।

साथ ही बिना फिटनेस प्रमाण के चल रही स्कूल व प्राइवेट बसों समेत अन्य वाहनों के संचालन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार वाहनों की ओवरलोडिंग रोकने, शहरों के प्रवेश स्थान पर वाहन न खडे़ होने देने और ढाबों के किनारे सड़कों पर वाहन खड़े पाए जाने पर संबंधित ढाबा संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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