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उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी
सरकार ने घरेलू,निजी नलकूप एवं पाँच किलोवाट तक के विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना की लागू,योजना 1जून2022 से 30जून2022 तक लागू।
31मई2022
उत्तर प्रदेश के बकायेदार घरेलू,निजी नलकूप एवं 5 किलोवाट तक के विद्युत भार वाले बकायेदार उपभोक्ताओं हेतु शासन ने 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू कर दी है,जिसके तहत 1लाख तक के बकायेदार योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर छः मासिक किस्तों में एवं 1 लाख से अधिक के बकायेदार 12 मासिक किश्तों में अपने बकाए का ब्याजरहित भुगतान कर सकते हैं।इस योजना का लाभ पाने हेतु 1 जून 2022 से 30 जून 2022 के मध्य अपने संबंधित वितरण खण्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।