ज्ञानवापी केस में मिले शिवलिंग पर हाईकोर्ट से बड़ा आदेश , ASI करेगा शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच
वाराणसी11मई,वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. HC ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को कैंपस में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है. हालांकि, स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है. वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया है.