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ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के वकील जिला जज वाराणसी के आदेश के विरुद्ध जाएंगे हाई कोर्ट

वाराणसी12सितम्बर:वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद तथा श्रृंगार गौरी प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज की कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह (व अन्य) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मामले में वाराणसी के जिला जज ने कहा कि उपरोक्त मुकदमा कोर्ट में चलने योग्य है। कोर्ट ने इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।वाराणसी जिला जज के जिला जज डा अजय कृष्ण विश्वेशा के फैसले पर अंंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने फैसले पर भले ही टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, लेकिन इनके वकील इस फैसले के संतुष्ट नहीं हैं। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने जिला जज के आदेश से पहले ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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