ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला 17 मई तक दुबारा होगा सर्वे
वाराणसी12मई:ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा।
ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी व अन्य विग्रहों के सर्वे और अधिवक्ता आयुक्त की आगामी भूमिका पर कुछ देर बाद फैसला आने की उम्मीद है। दो दिन तक चली लंबी बहस के बाद अदालत ने निर्णय के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है।
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग व तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में बहस पूरी हो गई थी। आज सुबह से कचहरी में गहमागहमी का माहौल बना है। सभी पक्षों के अधिवक्ता और पक्षकार न्यायालय के बाहर डटे हैं।
वादी पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर तहखाने समेत अन्य उल्लिखित स्थलों का निरीक्षण करने का स्पष्ट आदेश देने की अपील की गई है। वहीं, प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग कर रहा है। इस मामले में दोपहर दो बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है।
यहां बता दें कि श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पूजन की मांग को लेकर पांच महिलाओं की ओर से दायर वाद पर बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।