एक झलक

तहखाने में जारी रहेगी पूजा, ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

वाराणसी 1 अप्रैल :ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी. अब व्यासजी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी.

बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया. ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *