पूर्वांचल

नगर निकाय चुनाव : 2 लाख रुपये से अधिक नकदी ले जाने पर पाबंदी

वाराणसी28अप्रैल :जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एस. राजलिंगम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के निर्देशानुसार निर्वाचनो के दौरान रू02.00 लाख से अधिक नकदी के साथ संचरण नहीं किया जाएगा।
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यवस्था को किसी आवयक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नकदी का स्रोत एवं उसके कागजात नही दिखाये जाते हैं और संदेह का पर्याप्त आधार हैं कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एस. राजलिंगम ने समस्त राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं जनता से अपील की है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 के दौरान अपने साथ रू02.00 लाख से अधिक नकदी लेकर संचरण न करें। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवयक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने आवश्यक हैं, अन्यथा की स्थिति में यदि संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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