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निर्बल बिजली उपभोक्तोओ को प्रदेश सरकार का तोहफा,घरेलू कनेक्शन जोडने एवं काटने का शुल्क जुलाई तक माफ

वाराणसी 17जून,निर्बल वर्ग के उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन ने दिया तोहफा। संयोजन काटने एवं जोड़ने का शुल्क तथा बकाये की 25 प्रतिशत जमा करने की सीमा को किया समाप्त कर दिया है। निर्बल वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 01 किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोडने एवं काटने के शुल्क को 31 जुलाई तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25 प्रतिशत भी कम कर दिया गया है। उपभोक्ता अपने बकाया में से न्यूनतम 100 जमा करके विच्छेदित कनेक्शन जुड़वा सकता है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार ने बताया वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत एलएमवी-1 श्रेणी के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के संयोजन बकाया लम्बित होने पर विच्छेदित कर दिये जाते हैं। सम्पूर्ण बकाया अथवा आंशिक रूप से बकाया जमा करने के बाद 600 धनराशि अतिरिक्त जमा करना होता था। ऐसे में पांच सौ से एक हजार रुपये तक ही बिल की राशि जमा की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि बकाये पर संयोजन विच्छेदित है तब उस स्थिति में उपभोक्ता 25 प्रतिशत से कम राशि आंशिक रूप में स्वीकार नहीं की जाती थी। लेकिन भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25 प्रतिशत को भी 31 जुलाई समाप्त कर दिया गया है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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