पूर्वांचल

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी दिया दोषी करार

वाराणसी12 मार्च :फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। मंगलवार को माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की टेंशन में इजाफा करते हुए अदालत द्वारा माफिया सरगना को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पाया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है। अदालत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को दोपहर 12:00 बजे इस मामले को लेकर सजा सुनाई जाएगी।

मुख्तार अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की रुलिंग दाखिल की थी। उधर बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी उदय शुक्ला एवं एडीजीसी विनय सिंह की ओर से भी अदालत में रुलिंग दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और तर्क सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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