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मनी लांड्रिंग केस में10 दिनों तक ईडी के कस्‍टडी रिमांड पर रहेगें बाहुबली मुख्‍तार अंसारी

प्रयागराज14दिसम्बर :यूपी के बांदा जिले में बंद पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की है. मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे. हालांकि कोर्ट ने कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, मसलन मुख्तार अंसारी को टार्चर नहीं किया जायेगा और वे अपने वकीलों से मिल सकेंगे. इतना ही नहीं कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल भी कराना होगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मुख्तार के वकील ईडी के काम में किसी तरह से दखल नहीं देंगे। कोर्ट से कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अब ईडी मुख्तार अंसारी से मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ करेगी. इससे पहले ईदे ने बांदा जेल से लाकर मुख़्तार को सेशन कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन सेशन जज संतोष कुमार राय ने 10 दिन की ही कस्टडी रिमांड मंजूर की. 10 दिन में ईडी मुख़्तार को अपने दफ्तर में रखकर पूछताछ करेगी. साथ ही मुख्तार अंसारी को मऊ और गाजीपुर भी लेकर जा सकती हैं. ईडी 23 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे के पहले मुख्तार अंसारी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज हुआ था. नवंबर 2021 में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है. इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा पहले से जेल में बंद है.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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