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विद्युत विभाग:पूर्व चेयरमैन एम०देवराज का आदेश निरस्त

वाराणासी 6 फरवरी: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन एम०देवराज के बिजलीकर्मियों/अधिकारियो पर उत्पीड़िनात्मक कार्यवाही के तमाम एक तरफा आदेशो को माननीय उच्चन्यायालय के द्वारा ख़ारिज किये जाने के बाद एक औऱ मामले में मा० उच्चन्यायालय ने सहायक अभियंता से अवर अभियंता के पद पर पदावनत को ख़ारिज का मामले में विभाग को याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर औऱ 6 माह में निर्णय करने का आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता अरविंद कुमार को पूर्व चेयरमैन के द्वारा एक फार्म के मीटरों के निरक्षण के लिए अहमदाबाद जाने में फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये एयर टिकट पर यात्रा करने में सहायक अभियंता को आचरण नियमावली-1956 के प्राविधानों के दोषी पाये जाने पर दंडनात्मक कार्यवाही कर अवर अभियंता पद पर पदावनत आदेश दिया था।
मा० उच्चन्यायालय ने पूर्व चेयरमैन का आदेश निरस्त कर मामले में याचिकाकर्ता को अपना जवाब अध्यक्ष, UPPCL को 3 सप्ताह में देने औऱ जवाब पर विभाग द्वारा 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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