विद्युत विभाग: प्रमोशन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप:अवैध घोषित योग्यता वाले कर्मियों के साथ मृत औऱ असहमत कर्मियों की शार्ट लिस्टिंग
वाराणासी 14 सितम्बर: राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल परिक्षेत्रीय कमेटी द्वारा परिचर्चा में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि व उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा उप्र पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि के अंतर्गत तकनीशियन (टी जी 2) से अवर अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) (सामान्य श्रेणी) के पदों पर मुख्य अभियंता हाइडिल उप्र पावर कॉरपोरेशन लि शक्ति भवन लखनऊ द्वारा वर्तमान में जारी चयन/ प्रोन्नति प्रक्रिया में मृत हो चुके कार्मिकों, प्रोन्नति हेतु पूर्व में ही अपनी असहमति दे चुके कार्मिकों, व पूर्व में अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति पा चुके कर्मियों को शॉर्टलिस्ट किए जाने संबंधी अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की गई।
अमान्य/ अवैध किए जा चुके सायंकालीन/ रात्रिकालीन विधि से अर्जित आई.टी.आई. प्रमाणपत्र धारकों को वर्तमान में जारी चयन प्रक्रिया में किया शॉर्टलिस्ट
पूर्वान्चल परिक्षेत्रीय कमेटी ने यह भी बताया कि ऊर्जा क्षेत्र की ही कंपनी उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि द्वारा पूर्व में ही अंशकालीन अनुमति के आधार पर सायंकालीन/ रात्रिकालीन विधि से अर्जित आई.टी.आई. प्रमाण पत्रों को तकनीशियन से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु अवैध/ अमान्य घोषित किए जाने के बावजूद भी ऐसे प्रमाण पत्र धारकों को मुख्य अभियंता हाइडिल द्वारा चयन हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने पर संवर्ग में अत्यंत निराशा व रोष व्याप्त है।
पात्र कर्मियों के साथ हो रहा अन्याय
पूर्वांचल परिक्षेत्रीय कमेटी ने बताया कि इस प्रकार चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के परिणामस्वरूप न सिर्फ प्रोन्नति हेतु पात्र व योग्य कार्मिकों को चयन से वंचित किया जा रहा है अपितु अनेकों कार्मिक माननीय न्यायालय शरण लेने को विवश हो रहे हैं।
नियमानुसार आपत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत हीचयन पूर्ण किया जाए
पूर्वांचल परिक्षेत्रीय कमेटी द्वारा ऊर्जा प्रबंधन से यह अपील की गई तकनीशियन से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु शार्टलिस्ट सूची में सुधार कर उसपर नियमानुसार आपत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही पारदर्शिता के साथ चयन पूर्ण किया जाए जिससे प्रोन्नति हेतु पात्र वा योग्य कार्मिकों को चयन के समान अवसर प्राप्त हो सके।