सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत, ED का विरोध नहीं आया काम
नई दिल्ली 10 मार्च : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने केलिये केजरीवाल को जमानत दी है आम आदमी पार्टी के प्रमुख को मतगणना से पहले दोबारा खुद को जेल में सरेंडर करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को आदेशित किया है घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था इससे पहले वह ed के 9 समन को अंदर नजर अंदाज कर चूके थे|
केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के द्वारा शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी भी नहीं है कोर्ट ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आता है इसलिए केजरीवाल को जमानत देने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ed ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरज़ोर और पूरी ताकत के साथ विरोध किया था लेकिन ईडी का विरोध काम नहीं आया|
21 दिन की जमानत
अरविन्द केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वरीष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 जून को होने वाली मतगणना के 1 दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी जाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत की लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होने तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे|