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उ प्र के सभी जिलों में शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश, पालन न करने वाले अधिकारी होंगे निलंबित

लखनऊ 24अप्रैल :डीजीपी डा.आरके विश्वकर्मा ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान व कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी शातिर अपराधियों, चेन स्नेचरों, बैंक-एटीएम लुटेरों व साइबर क्राइम करने वालों की एक सप्ताह के अंदर हिस्ट्रीशीट खोली जाए।

आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों का होगा निलंबन

आदेशों का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के निलंबन की चेतावनी भी दी है। 18 साल से कम आयु वर्ग वाले अपराधियों तथा निजि रंजिश में दर्ज अभियोगों के आधार पर किसी की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जाए। डीजीपी के आदेशों के अनुसार क व ख वर्ग के हिस्ट्रीशीटरों को अलग-अलग रखा जाए।

क वर्ग में डकैत, सेंधमार, पशु चोर, रेलवे डिब्बों से माल चोरी करने वालों को रखा गया है। वहीं ख वर्ग में पेशेवर अपराधी, विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे यात्रियों के सामान चुराने वाले तथा अवैध शराब बनाने वालों के अलावा कोकीन व अफीम तस्करों को रखा गया है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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