एक झलक

ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामल: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत

प्रयागराज 7 फ़रवरी :ज्ञानवापी मामले में पूजा की इजाजत देने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की, इस दौरान सभी पक्षों की तरफ से अदालत में रखी दलीलों के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की. अब इस मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

बता दें कि, जिला अदालत के व्यासजी के तलग्रह में पूजा करने के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले मंगलवार यानी 6 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल के सामने मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी. उनका कहना था कि कोर्ट ने बिना अर्जी के मुस्लिम तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी. वहीं आज करीब ढ़ाई घंटे तक सभी पक्षों की तरफ से अदालत में रखी दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने 12 तारीख को अगली सुनवाई की तारीख तय की, इस दौरान ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी.

दोनों पक्षों को मीडिया ट्रायल से बचने की दी गई सलाह

इस मामले पर मंदिर पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दर्ज की गई अपील पर धारा 151 के तहत विवेकाधीकार से जज ने यह फैसला सुनाया था. इसके बाद कोर्ट ने 7 फरवरी यानी बुधवार को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया और साथ ही सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को मीडिया ट्रायल से बचने की सलाह दी है.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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