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प्रधानमंत्री कार्याल को अदालत ने भेजा नोटिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी थी सेना की वर्दी

प्रयागराज3फरवरी: इलाहाबाद सत्र न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल 156(3) में रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस जारी किया है. जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह नोटिस भेजने का आदेश अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे द्वारा दाखिल रिवीजन याचिका पर बहस सुनने के बाद दिया. 4 नवंबर को नौशेरा में पीएम ने पहनी सेना की वर्दी दरअसल अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने सीजीएम कोर्ट के समक्ष 156(3) में वाद दाखिल करते कहा कि प्रधानमंत्री ने 4 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है और प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. जिस पर 21 दिसंबर को सीजेएम जज हरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया था.

अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने इसके बाद जिला जज नलिन कुमार के समक्ष रिवीजन दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस भेजकर जवाब तलब करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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