एक झलक

राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से समन मामले में अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

नई दिल्ली17 मार्च :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश न होने पर ईडी द्वारा दर्ज दो शिकायतों के मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे।

ACMM दिव्या मल्होत्रा ​​ने केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174 जमानती है और दोनों शिकायत मामलों में 15,000 हजार रुपये का बॉन्ड देने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जोहेब हुसैन और साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता राजीव मोहन, मोहम्मद इरशाद, मुदित जैन और संप्रिक्ता घोषाल अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए।

केजरीवाल के वकील ने कही ये बात

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अदालत के सामने पेश हो गए हैं, ऐसे में कोई भी निर्णय आने तक केजरीवाल को जाने दिया जाए। अदालत ने सीएम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके और एक लाख की सिक्योरिटी पर जमानत दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने विभिन्न रूटों से लेकर कोर्ट तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। सुबह सात बजे ही सड़कों और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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