विद्युत विभाग:अधिषासी अभियन्ता समेत सहायक अभियंता औऱ अवर अभियंता पर दंडनात्मक कार्यवाही: पदावनति के आदेश जारी
वाराणसी 23 जून: बिजली चोरी रोकने में नाकामी पर दंडनात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्वान्चल डिस्कॉम द्वारा दो अधिकारियो को पदावनत किया गया औऱ एक अधिकारी की संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी गई।
180 केवीए भार की हो रही थी चोरी
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम के विद्युत वितरण खंड-षष्ठम,आजमगढ़ के उपखंड-अतरौलिया के अन्तर्गत गोपनीय सूचना के आधार पर चैकिंग टीम ने मैसर्स एस० मिलन एग्रो इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण दिनांक-19.02.2020 किया,जिसमें 180 केवीए भार की विद्युत चोरी करते हुए राइस मिल संचालित की जा रही थी साथ ही राइस मिल परिसर के बाहर 400 केवीए का विभागीय मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर भी पाया गया था। राइस मिल पर चेकिंग रिपोर्ट के आधार पर रुपया 2,33,65,728.00 का राजस्व निर्धारण किया गया था एव परिसर में लगे मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में विभागीय जांच किये जाने की संस्तुति हुई थी।
जांचोपरांत आज दिनांक-23.06.23 को प्रबंधनिदेशक ने सहायक अभियंता, अवर अभियंता को पदावनति का एव अधिषासी अभियन्ता को निंदा प्रविष्ट के साथ 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश जारी किया।
1-विनोद कुमार,उपखण्ड अधिकारी(2017465) अतरौलिया, आजमगढ़(तैनाती अवधि 17.03.18 से 06.12.21) वर्तमान तैनाती उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड-प्रथम अंतर्गत वितरण खंड-फूलपुर, आजमगढ़ को सहायक अभियंता से अवर अभियंता के पद पर अवनति का दंड दिया।
2-शंकर प्रसाद ,अवर अभियंता 33/11 उपकेंद्र, बूढ़नपुर, आजमगढ़(तैनाती अवधि 15.12.19 से 12.07.21) वर्तमान तैनाती अवर अभियंता 33/11 उपकेन्द्र, मदियापर,आजमगढ़ को परिनिन्दा एव टी०जी०-2 के पद पर अवनति का दंड दिया।
3-राम पाल सिंह(2014181)अधिषासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खंड-षष्टम,आजमगढ़(तैनाती अवधि 24.10.17 से 11.10.21) वर्तमान तैनाती अधिषासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खंड-चतुर्थ, फूलपुर,आजमगढ़ को निंदा प्रविष्टि एव 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया।
#वैसे ऐसा ही प्रकरण प्रतापगढ़ में भी हुआ था। जिसके भी राइस मिल द्वारा रात में लाइन से डायरेक्ट तार जोड़ कर मिल को चलाया जा रहा था,जिसकी भी गोपनीय सूचना होने पर विजलेंस टीम के साथ विभागीय अधिकार मौजूद थे उसमें भी करोड़ो का राजस्व निर्धारण हुआ था