विद्युत विभाग: अधिक्षण अभियन्ता ने बिना जांच वृहद दंड की मंशानुरूप अवर अभियंता को किया निलंबित: तथाकथित ऑडियो क्लिप में उपभोक्ता से अभद्रता का आरोप
वाराणासी 15 अक्टूबर:पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने लगता है कि पूर्व चैयरमैन की मनमानी औऱ तानाशाही कार्यशैली को आत्मसात कर लिया है जिसका उदाहरण आजमगढ़ में देखने को मिला।
अधीक्षण अभियंता,वितरण मंडल-प्रथम, आजमगढ़ ने अभद्र भाषा में बातचीत के ऑडियो क्लिप में अवर अभियंता की आवाज की पहचान कर कदाचार में किया निलंबित।
33/11 उपकेंद्र, तरवा वितरण खंड-तृतीय पर तैनात अवर अभियंता प्रदीप कुमार सिंह पर आरोप है कि तथाकथित ऑडियो क्लिप में अभद्र भाषा मे बात कर रहे सोनू सिंह नामक व्यक्ति से अभद्रता से बात की।
*पूर्व चेयरमैन की राह पर अधीक्षण अभियंता*
अधिक्षण अभियन्ता को दिनांक-13.10.23 को शाम को प्राप्त कथित ऑडियो क्लिप को अधिषासी अभियन्ता औऱ सहायक अभियंता को संदर्भित किया। दोनों अधिकारियों ने ओडियो क्लिप में अवर अभियंता की आवाज होने की पुष्टि की औऱ अधीक्षण अभियंता ने आचरण नियमावली में कदाचार करने औऱ अनुसानात्मक कार्यवाही एवं अपील नियमावली-2020 में जांच के उपरांत वृहद दंड दिये जाने की मंशानुरूप अवर अभियंता को उसी दिनांक-13.10.23 को देर शाम में निलंबित किया।
दूसरी तरफ़ कथित ऑडियो क्लिप में अवर अभियंता से अभद्र भाषा से बात करने पर विभाग ने कोई वैधानिक कार्यवाही नही किया जाना अवर अभियंता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही दर्शाती है।
अधीक्षण अभियंता के द्वारा जांच प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना, जांचोपरांत वृहद दंड देने जाने का निर्णय ले कर अवर अभियंता के विरुद्ध की गई दंडनात्मक कार्यवाही से चर्चाओं का बाजार गर्म है।
उल्लेखनीय हैं कि पूर्व चेयरमैन के द्वारा अभियंताओ पर की गई एक तरफ दंडनात्मक कार्यवाहियों के तमाम आदेशो को माननीय उच्च न्यायालय औऱ उच्चतम न्यायालय में खारिज़ किये जा चुके है।